सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पाँच वर्ष जारी रखने के लिए ₹53,428 करोड़ की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने 2026–27 से 2030–31 तक कार्यक्रम जारी रखने को मंजूरी दी है। कार्यक्रम का स्वीकृत नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना है। दिव्यांगजन पेंशन के बदलावों के दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू करने की घोषणा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने के लिए कुल ₹53,428 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। 14 अक्टूबर की PIB विज्ञप्ति में कार्यक्रम का नया स्वीकृत नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना बताया गया है।
दिव्यांगजन पेंशन में बदलाव
मंजूरी में दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता, कवरेज और सहायता दर में संशोधन शामिल है। घोषित बदलावों में बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड 80 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करना और न्यूनतम आयु की शर्त जन्म से लागू करना शामिल है। विस्तृत दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू करने की बात कही गई है।
अन्य सहायता का क्रम जारी
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन तथा पारिवारिक लाभ योजना अपने मौजूदा रूप में जारी रहेंगी। यह नीति मंजूरी है; किसी व्यक्ति की पात्रता और भुगतान के लिए संबंधित योजना के लागू नियम तथा आगे के दिशा-निर्देश देखने होंगे।
मूल स्रोत
PIB पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति।
अभिलेखीय तस्वीर: Jais006, 2 दिसंबर 2011, तस्वीर का स्रोत, CC0। इंडिया गेट का दृश्य सामान्य स्थान का चित्रण है, सहायता वितरण का नहीं।